Print Icon पखनि प्रबंधन परिषद

परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्यालय आदेश द्वारा जुलाई, 1973 में पखनि परिषद का गठन किया गया था और आवधिक रूप में इसका पुनर्गठन किया जाता रहा है । बाद में, पखनि परिषद को भंग कर दिया गया और परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्यालय आदेश द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए 28 जून, 2006 को पखनि प्रबंधन परिषद का गठन किया गया ।

  • सरकार/योजना आयोग के सामान्य/विशेष मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सरकार के अनुमोदनार्थ पखनि की पंचवर्षीय योजना, वार्षिक योजना एवं पृथक प्लान परियोजना/योजनाओं पर विचार विमर्श एवं सिफारिश करना ।
  • योजना व गैर-योजना व्यय/प्राप्तियों सहित सरकार के अनुमोदनार्थ पखनि के वार्षिक बजट प्राक्कलन एवं संशोधित प्राक्कलन हेतु सिफारिश करना ।
  • उपरोक्तानुसार पखनि के कार्य का वार्षिक कार्यक्रम पर विचार विमर्श और अनुमोदन करना ।
  • पखनि की परियोजनाओं/योजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण वैज्ञानिक/तकनीकी गतिविधियों की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करना एवं उसके प्रभावी रूप से क्रियान्वयन के लिए सुझाव देना ।
  • समय-समय पर पऊवि द्वारा अलग से अधिसूचित वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन की योजना के तहत कार्य हेतु संविदा प्रदान करने और उपकरण/यंत्र/सामग्री/आपूर्तियों के प्रापण के संबंध में परामर्श देने के प्रस्तावों और नई परियोजनाओं (गैर-योजना) पर होने वाले व्यय हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ सिफारिश करना ।
  • पखनि के अधिकारियों के संबंध में विदेश या भारत में उच्च अध्ययन हेतु अध्ययन छुट्टी/असाधारण छुट्टी की संस्वीकृति हेतु निदेशक, पखनि से प्राप्त प्रस्तावों पर अनुमोदन हेतु विचार करना।
  • देश के भीतर (पऊवि के बाहर) या विदेश में अन्य संस्थाओं/संगठनों के साथ सहमति ज्ञापन या संयुक्त रूप से वाणिज्यिक उद्यम में शामिल होने सहित वैज्ञानिक/तकनीकी सहयोग से जुड़े विषयों पर विचार करना ।
  • किसी विशेष (योजना/गैर-योजना) योजना/परियोजना में शामिल न किए गए संगठन के अन्तर्गत किसी नई अनुसंधान एवं विकास गतिविधि के अनुमोदन हेतु विचार करना ।
  • विशिष्ट/सामान्य दिशा-निर्देश एवं विषय से संबंधित शक्तियों के प्रत्यायोजन के तहत पखनि की सेवाओं तथा उत्पादों के मूल्य निर्धारण हेतु अनुमोदन (अथवा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु सिफारिश करना) प्रदान करना ।
  • मौजूदा मानकों के अंतर्गत छूट के तहत वैज्ञानिक/तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नतियों के संबंध में निदेशक, पखनि से प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु विचार करना ।
  • अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु (योग्यता संवर्धन योजना के तहत पदोन्नतियों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त पदों को छोड़कर), कर्मचारी कल्याण हेतु उपाय एवं प्रोत्साहन और भर्ती के बाद कर्मचारी प्रशिक्षण संबंधी सभी प्रस्तावों पर विचार एवं सिफारिश करना ।
  • इकाई की कार्य-प्रणाली के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (अन्य निरीक्षण प्राधिकारियों) की टिप्पणियों के संबंध में यूनिट द्वारा निष्पादन में सुधार एवं/या उन कमियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए की गई कार्रवाई की आवधिक रूप में समीक्षा करना ।
  • निदेशक या परिषद या परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी अन्य विषय पर निर्णय लेना ।

पखनि प्रबंधन परिषद का पुनर्गठन समय-समय पर किया जाता है ।  वर्तमान परिषद का पुनर्गठन दिनांक 16/05/2023 के कार्यालय आदेश क्रमांक. 12/4(2)/2015-आई एण्ड एम (एएमडी)/6456 के तहत किया गया, जिसके निम्नलिखित सदस्य हैं ।-

1. अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग (पऊआ) एवं सचिव, पऊवि अध्यक्ष
2. डॉ. जी.के. डे, पूर्व निदेशक, पदार्थ समूह, बीएआरसी सह-अध्यक्ष
3. मुख्य कार्यकारी, एन.एफ.सी., हैदराबाद सदस्य
4. अपर सचिव, पऊवि सदस्य
5. संयुक्त सचिव (एफ), पऊवि सदस्य
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूसीआईएल सदस्य
7. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईआरईएल (इंडिया) सदस्य
8. निदेशक, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई) सदस्य
9. निदेशक, पदार्थ समूह, बीएआरसी सदस्य
10. श्री मोहन बाबू वर्मा, पूर्व निदेशक, पखनि सदस्य
11. डॉ सुदेश कुमार वाधवान, पूर्व महा निदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण सदस्य
12. निदेशक, पखनि सदस्य
13. अपर निदेशक (प्रचालन-I), पखनि सदस्य
14. अपर निदेशक (अनुसंधान एवं विकास), पखनि सदस्य
15. अपर निदेशक (प्रचालन-II), पखनि सदस्य
16. डॉ (श्रीमती) गरिमा शर्मा, प्रमुख, एसएसएसडी, एनसीपीडब्ल्यू, पऊवि सदस्य
17. प्रधान, योजना एवं प्रबंधन सेवा वर्ग, पखनि अ‐सदस्य सचिव

गैर-सरकारी सदस्य दिनांक 16/05/2023 से तीन वर्ष की अवधि के लिए परिषद में होंगे ।